शोहरतगढ़/सिद्धार्थनगर।नगर पंचायत शोहरतगढ़ के सभागार में शुक्रवार को पी.एम.आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना के अन्तर्गत दस हज़ार रुपए ऋण प्राप्त किये लाभार्थियों को “मैं भी डिजिटल” कार्यक्रम में डिजिटल भुगतान का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में एसबीआई शोहरतगढ़ के शाखा प्रबंधक मनोज कुमार दूबे एवं मयंक द्विवेदी, अधिशासी अधिकारी शिवकुमार के साथ न.पं. शोहरतगढ़ के लिपिक जगम्बिका प्रसाद त्रिपाठी, कमलेश कुमार गुप्ता टैक्स कलेक्टर, श्रीनिवास सफाई नायक, बीडी कसौधन, सूरज निगम, मलखान, दुर्गेश अग्रहरि, अक्षय कसौधन, अमित गुप्ता, वेंडर्स पुजारी प्रसाद, विजय कुमार, अर्जुन अग्रहरि, श्रवण कुमार उपस्थित रहें। एसबीआई शाखा प्रबंधक मनोज दूबे ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देते हुए अधिक भुगतान करने की बात कही। दैनिक रेहाड़ी-पटरी वाले दुकानदारों की आर्थिक मदद के लिए लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (स्वानिधि) योजना के तहत आती है। इस स्कीम को 2 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। पी.एम.स्वनिधि स्कीम को आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। कोविड-19 में लॉकडाउन के कारण व्यवसाय में नुकसान का सामना कर रहे रेहाड़ी-पटरी वाले व छोटे मोटी दुकानदाारों को अपना कारोबार फिर से खड़ा करने में मदद के लिए यह स्कीम लायी गयी। सड़क किनारे ठेले या रेहाड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों, फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें लगाने वाले भी पीएम स्वनिधि के तहत लोन ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए शर्त है कि वेंडर्स 24 मार्च 2020 या उससे पहले से वेंडिंग कर रहे हों। पीएम स्वनिधि स्कीम में शहरी इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स को एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रुपये तक का कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है। यानी कर्ज के लिए किसी तरह की गारंटी नहीं ली जाएगी। लोन का मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा। पीएम स्वनिधि स्कीम में मिलने वाले लोन के नियमित पुनर्भुगतान पर 7 फीसदी सालाना की ब्याज सब्सिडी है। ब्याज सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में तिमाही आधार पर आएगी। लोन का समय से पहले भुगतान करने पर सब्सिडी एक ही बार में खाते में आ जाएगी। साथ ही तय तरीके से डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वालों के लिए 1200 रुपये सालाना तक का कैशबैक भी मिलता है। पहले लोन के समय पर और जल्द भुगतान की स्थिति में लाभार्थी अधिक लोन प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सहकारी बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूंशंस और एसएचजी बैंक लोन उपलब्ध कराएंगे। पीएम स्वनिधि स्कीम का कार्यकाल मार्च 2022 तक है। स्कीम के लिए इंप्लीमेंटेशन पार्टनर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) है। लाभार्थी के लिए अनिवार्य केवाईसी दस्तावेज आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड भी केवाईसी दस्तावेजों में शामिल हैं। पीएम स्वनिधि के तहत लोन के लिए अप्लाई करने के लिए वेंडर का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी हैै। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाने के लिए www.pmsvanidhi.mohua.org.in या मोबाइल ऐप की मदद से अप्लाई किया जा सकता है। यह लोन देशभर में फैले 3.8 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के जरिए भी लिया जा सकता है। लोन के लिए अप्लाई करने के लिए अपने क्षेत्र के बैंकिंग कॉरस्पोन्डेंट/माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के एजेंट से भी संपर्क किया जा सकता है। लोन के लिए अप्लाई करने के लिए योग्य हैं या नहीं और सर्वेक्षण सूची में नाम है या नहीं यह वेबसाइट से पता किया जा सकता है। जिन विक्रेताओं का नाम सर्वेक्षण सूची में है लेकिन उनके पास पहचान पत्र या सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं है, वे भी लाभ उठा सकते हैं. ऐसे विक्रेताओं को वेब पोर्टल से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी किया जाएगा। विदित हो यह स्कीम उन विक्रेताओं के लिए भी है, जो शहरी इलाकों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और शहर/कस्बे में आकर बिक्री करते हैं व सर्वेक्षण में शामिल नहीं हो पाए हैं। ऐसे विक्रेताओं को यूएलबी/टाउन वेंडिंग कमिटी से सिफारिश पत्र यानी लेटर ऑफ रिकमंडेशन प्राप्त करना होगा। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय को सामान्य आवेदन के जरिए भी अनुरोध किया जा सकता है।