पीड़िता सिम्बर ने डीएम को पत्र भेजकर सुनाई अपनी आपबीती

 सरताज आलम


शोहरतगढ़़/सिद्धार्थनगर।


जिले के तहसील व थाना शोहरतगढ़ ने पीड़िता सिम्बर पत्नी ऐश मोहम्मद खान निवासी ग्राम जूड़ीकुइयां, तप्पा सिरवत ने जिलाधिकारी सिद्वार्थनगर डा0 राजागणपति आर0 को पत्र भेजकर अपनी आपबीती सुनाई। पीड़िता ने अवगत कराया कि प्रार्थिनी के ससुर मोहम्मद हनीफ़ पुत्र सकूर काफी वृद्ध व बीमार हो गये हैं और काफी दिनों से चलने फिरने में भी असमर्थ हैं। उनकी सेवा इलाज जतन प्रार्थिनी के पति ऐश मोहम्मद खान शुरु से करते रहे। इसलिए सम्पत्ति के संचालन के लिए ससुर मोहम्मद हनीफ़ ने दिनांक 20.05.2022 को एक मुख्तारेआम प्रार्थिनी के पति ऐश मोहम्मद खान के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया था। ससुर मोहम्मद हनीफ़ ने अपनी आराजी गाटा सं0- 301 रकबा 0.1260 हे0 में से रकबा 83.643 वर्ग मीटर भूमि तथा उसमें बनी टिन शेड मकान जिसकी लम्बाई उत्तर से दक्षिण 45 फिट और चौड़ाई पूरब से पश्चिम 20 फिट है का बैनामा 2 लाख रुपये लेकर दिनांक 19.07.2022 को प्रार्थिनी के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया और बैनामे के आधार पर गाटा सं0-301 की क्रयशुदा भूमि पर प्रार्थिनी का नाम भी अंकित हो गया। इधर कोइली घाट निवासी फूलमती पत्नी संतराम जो कि एक अनुसूचित जाति की महिला है। उसने कपट व धोखे से प्रार्थिनी के ससुर से दो बार बैनामा जिसमें प्रथम बार नम्बर दर्शाकर दूसरी बार आबादी दिखाकर बैनामा लिखवा लिया और अपने अनुसूचित जाति का अनुचित लाभ उठाते हुए तरह-तरह से प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति को परेशान करने लगी और जेल भिजवा देने की भी धमकी देने लगी। थक हार कर प्रार्थिनी ने फूलमती व उसके पुत्र राजेश के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद मूल वाद सं0- 583/2023 श्रीमती सिम्बर बनाम फूलमती आदि श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) नौगढ़, सिद्वार्थ नगर के रूप में दाखिल किया जो विचाराधीन है। बावजूद इसके भी उपरोक्त समस्त प्रपत्रों को उपजिलाधिकारी शोहरतगढ़ को देने के बावजूद भी वे प्रार्थिनी को अपने बैनामाशुदा टिन शेड मकान से पुलिस बल के साथ बेदखल करने पर आमादा है तथा आये दिन प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति को भद्दी-भद्दी गालियां एवं टिन शेड मकान को बुलडोजर से ढहा देने की धमकियां दे रहे हैं जबकि मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन हैं। दिनांक 04.12.2024 को समय करीब 04:00 बजे शाम को उपजिलाधिकारी शोहरतगढ़ अपने राजस्व विभाग व पुलिस दल बल के साथ प्रार्थिनी के उक्त क्रयशुदा टिन शेड मकान पर पहुंचे और जबरदस्ती प्रार्थिनी के घर में लगा ताला स्वयं आदेश देकर व खड़े होकर उक्त फूलमती से हथौड़े के द्वारा तोड़वा दिये और प्रार्थिनी के घर में फूलमती को कब्जा कराने का प्रयास किये परन्तु गांव जवार के तमाम लोग मौजूद थे, जिन्होंने एसडीएम द्वारा किये जा रहे अन्याय का जबरदस्त विरोध किया। जिससे ताला तुड़वाने के बावजूद भी वे प्रार्थिनी के मकान पर फूलमती का क़ब्ज़ा नहीं करवा पाये और जान आक्रोश के डर से वहां से दल बल के साथ भाग गयें। तब से प्रार्थिनी स्थानीय तहसील व पुलिस प्रशासन से काफ़ी भयभीत है और प्रार्थिनी को पूर्ण आशंका है कि इस असफलता के बाद एसडीएम शोहरतगढ़ चन्द्रभान फूलमती के अनुचित प्रभाव में होकर आने वाले दिनों में और अधिक पुलिस बल के साथ जबरिया प्रार्थिनी को अपने ही बैनामा शुदा मकान से बेदखल कर सकते हैं। इसी कारण प्रार्थिनी के पति ऐश मोहम्मद मानसिक अवसाद के शिकार हो गए हैं और प्रार्थिनी को इस बात की आशंका है कि प्रार्थिनी के पति खुद अपने साथ कोई अप्रिय घटना कारित न कर लें। ध्यातव्य हो कि पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से विवादित ज़मीन के सम्बन्ध में बेदखल करने अथवा ध्वतिकरण करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त अधिकार मात्र दीवानी न्यायालय को हासिल व पैदा है। बावजूद इसके भी उपजिलाधिकारी शोहरतगढ़ चंद्रभान आये दिन प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति को धर्म व जाति के आधार पर तथा अनुचित प्रभाव में होकर प्रार्थिनी के मकान को गिराने अथवा प्रार्थिनी को बेदखल करके फूलमती को क़ब्ज़ा दिलाने का विधि विरुद्व प्रयास करते चले आ रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उपजिलाधिकारी शोहरतगढ़ चन्द्रभान, स्थानीय पुलिस एवं फूलमती पत्नी संतराम की होगी।अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मामले की स्वयं जांच करके तथा दीवानी न्यायालय में मामला लम्बित रहते प्रार्थिनी के बैनामा शुदा टिन शेड मकान सम्बन्धित गाटा सं0-301 से उपजिलाधिकारी शोहरतगढ़ चन्द्रभान तथा स्थानीय थाने की पुलिस द्वारा जबरिया बेदखल करने अथवा ध्वस्त करने से रोकते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

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