प्रयागराज। 23 सितंबर 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में POCSO मामले में आरोपी मोनू उर्फ अजय को जमानत दी। इस केस में जस्टिस कृष्ण पाहल की बेंच ने अधिवक्ता नवनीत मिश्रा की दलीलों को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया।आरोपी 30 जनवरी 2025 से जेल में था, लेकिन उसकी ओर से दलील दी गई कि FIR में एक दिन की देरी और कोई चिकित्सीय सबूत नहीं है।कोर्ट ने माना कि पीड़िता 18 वर्ष से अधिक उम्र की है और सहमति से संबंधित बयान दे चुकी है।राज्य कानून अधिकारी ने बेल का विरोध किया, लेकिन अभियोजन की कमजोर दलीलों और आरोपी के स्वच्छ इतिहास के आधार पर बेल मंजूर हुई।शर्तों के साथ जमानत: व्यक्तिगत बंधन और दो जमानतदार, साथ ही सबूतों से छेड़छाड़ न करने की हिदायत।